मसौदे के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए और मौजूदा उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत एल्गोरिदमिक फीड या केवल फॉलो किए गए खातों की फीड में से विकल्प देना होगा।[7][15] व्यापक ‘डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर’ ऑनलाइन सेवाओं को संभावित नुकसान पहचानने, घटाने और सुरक्षा उपाय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बनाएगी; इसमें एल्गोरिदमिक सिफारिश और...
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शोध उत्तर

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What are the key provisions of Australia’s proposed “My Feed, My Way” social-media legislation—including its user-choice requirements for al. Article summary: Australia’s proposed “My Feed, My Way” measure is part of a broader Digital Duty of Care framework, not a blanket ban on algorithms or a direct content-censorship rule. It would require social-media services to give user. Topic tags: general, general web, news. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fake numbers
ऑस्ट्रेलिया का प्रस्तावित ‘माय फीड, माय वे’ कार्यक्रम सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इसका मकसद उपयोगकर्ताओं को यह वास्तविक विकल्प देना है कि उनकी डिफॉल्ट फीड व्यक्तिगत सिफारिशों से चले या केवल उन लोगों और समूहों की पोस्ट दिखाए जिन्हें वे खुद फॉलो करते हैं। यह व्यापक डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर—यानी ऑनलाइन सेवाओं की कानूनी ‘देखभाल की जिम्मेदारी’—का एक हिस्सा है।9
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मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए और मौजूदा उपयोगकर्ताओं को सूचना देकर उनकी डिफॉल्ट फीड के बारे में चुनाव देना होगा। उपयोगकर्ता चाहें तो एल्गोरिदम से सुझाई गई व्यक्तिगत सामग्री वाली फीड चुन सकते हैं, या ऐसी सिफारिशों से बाहर निकल सकते हैं।7
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ऑप्ट-आउट करने पर फीड में उन अकाउंट, क्रिएटर, व्यक्तियों और समूहों की सामग्री दिखने की बात है जिन्हें उपयोगकर्ता ने सक्रिय रूप से फॉलो किया है। इसका अर्थ यह होगा कि उम्र, रुचियों या पिछली ऑनलाइन गतिविधि के आधार पर सुझाई जाने वाली—खासकर अनफॉलो किए गए अकाउंटों की—पोस्ट की भूमिका कम हो जाएगी।1
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महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव को फीड की रैंकिंग और सिफारिशों पर उपयोगकर्ता नियंत्रण के रूप में पेश किया गया है, न कि सरकार की ओर से किसी तय प्रकार के भाषण या पोस्ट पर प्रतिबंध के रूप में।
‘माय फीड, माय वे’ बड़े प्रस्ताव का सिर्फ एक हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर को ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत कानून बनाया जाएगा। इसका घोषित उद्देश्य ऑनलाइन सेवाओं से यह अपेक्षा करना है कि वे अनुमानित या पूर्वानुमेय ऑनलाइन नुकसान रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।17
सरकारी और कानूनी-नीति सामग्री के अनुसार, विनियमित सेवाओं को प्रभावी प्रणालियां और प्रक्रियाएं बनाए रखनी होंगी ताकि, जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, सभी ऑस्ट्रेलियाइयों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। जिम्मेदारियां अवैध व हानिकारक सामग्री को रोकने, उसकी निगरानी करने और उस पर उचित कार्रवाई करने के साथ-साथ एआई सिस्टम, एल्गोरिदमिक कंटेंट-रिकमेंडेशन सिस्टम और बॉट अकाउंट जैसी सेवा सुविधाओं की सुरक्षा से जुड़ी होंगी।
इससे जिम्मेदारी का केंद्र उपयोगकर्ता से प्लेटफॉर्म की ओर खिसकेगा। केवल यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोग स्वयं हानिकारक सामग्री से बचें; प्लेटफॉर्म को जोखिमों की पहले से पहचान, उन्हें कम करने और सुरक्षा उपायों को लगातार बनाए रखने की जरूरत होगी। नीति का एक लक्ष्य खतरनाक या विभाजनकारी सामग्री को सिफारिशी सिस्टम द्वारा बढ़ावा मिलने से सीमित करना भी है।1
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सरकार ने इसे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधों के बाद ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने और लोगों को अधिक नियंत्रण देने वाला अगला कदम बताया है।7
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रिकमेंडेशन सिस्टम किसी व्यक्ति के चुने हुए नेटवर्क के बाहर की सामग्री दिखा सकते हैं और संभावित एंगेजमेंट के आधार पर वैसी ही सामग्री लगातार परोस सकते हैं। प्रस्ताव इस व्यवस्था को खत्म नहीं करता, बल्कि उपयोगकर्ताओं के लिए उससे बाहर निकलने का रास्ता बनाता है। इससे आदतन या हानिकारक उपयोग में कितनी कमी आएगी, यह अंतिम नियमों पर निर्भर करेगा—मसलन विकल्प कितना स्पष्ट दिखेगा, वह चुनाव स्थायी रहेगा या नहीं, और गैर-व्यक्तिगत फीड में ठीक-ठीक क्या शामिल होगा।
व्यापक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया का तरीका यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) जैसे प्लेटफॉर्म-नियमन से मिलता है: ध्यान हर एक पोस्ट हटाने के बजाय सिस्टम, अनुमानित जोखिम और जोखिम-नियंत्रण पर है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार पहले कह चुकी है कि ड्यूटी ऑफ केयर की दिशा यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के तरीकों के अनुरूप है।
फिर भी इसे DSA की ऑस्ट्रेलियाई नकल कहना सही नहीं होगा। उपलब्ध साक्ष्य दोनों कानूनों के प्रावधानों की धारा-दर-धारा समानता स्थापित नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया का प्रस्ताव अपने ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट ढांचे के तहत चलेगा; इसका सबसे दिखाई देने वाला उपयोगकर्ता-केंद्रित तत्व व्यक्तिगत सिफारिशों से ऑप्ट-आउट का विकल्प है।17
प्रस्तावित डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन-सुरक्षा ढांचे में आएगी, जहां eSafety Commissioner संबंधित नियामक है। रिपोर्टों के अनुसार, प्लेटफॉर्म को नुकसान घटाने के अपने उपायों का दस्तावेजी रिकॉर्ड रखना होगा और नियम न मानने पर उन पर अधिकतम A$109.2 मिलियन का जुर्माना लगाया जा सकता है।8
हालांकि यह अभी मसौदा है। अंतिम प्रवर्तन व्यवस्था और जुर्माने की शर्तें परामर्श तथा संसदीय विचार के अधीन हैं। इसलिए इतना निष्कर्ष जरूर निकलता है कि अनुपालन न करने पर बड़े वित्तीय परिणाम तय करने का इरादा है, लेकिन विधेयक पेश और पारित होने से पहले हर रिपोर्टेड विवरण को अंतिम कानून नहीं मानना चाहिए।11
अलग से, 16 वर्ष से कम आयु वालों के सोशल मीडिया नियमों के प्रवर्तन को मजबूत करने वाले सुधार भी किए गए हैं। इनके तहत eSafety कंपनियों से अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों के प्रमाण मांग सकता है और उस आयु-प्रतिबंध व्यवस्था के उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना A$99 मिलियन तक हो सकता है। इन शक्तियों और दंडों को स्वचालित रूप से डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर के अंतिम नियमों के समान नहीं माना जाना चाहिए।
एल्गोरिदमिक फीड से बाहर निकलने वाला विकल्प, सीधे तौर पर, कंटेंट बैन की तुलना में कम सेंसरशिप-जैसा है। यहां उपयोगकर्ता व्यक्तिगत सिफारिशें न पाने का विकल्प चुनता है; सरकार किसी तय श्रेणी के विचार या सामग्री को हटाने का सीधा आदेश नहीं दे रही।
लेकिन व्यापक ड्यूटी ऑफ केयर जटिल सवाल उठाती है। ‘पूर्वानुमेय नुकसान’ रोकने की कानूनी बाध्यता प्लेटफॉर्म पर नियामकीय जोखिम कम करने के लिए वैध लेकिन विवादास्पद सामग्री को हटाने या उसकी पहुंच घटाने का दबाव बना सकती है। वास्तविक असर इस पर निर्भर करेगा कि ‘नुकसान’ की परिभाषा क्या होगी, eSafety क्या मार्गदर्शन जारी करता है, पारदर्शिता और समीक्षा की क्या व्यवस्था होगी, और राजनीतिक, पत्रकारिता तथा अल्पसंख्यक समुदायों के भाषण के लिए कौन-से संरक्षण रखे जाएंगे। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इन सुरक्षा उपायों का निर्णायक आकलन संभव नहीं है।
डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर का मसौदा कानून 8 सितंबर 2026 को लक्षित परामर्श के लिए जारी किया गया था। इसलिए ‘माय फीड, माय वे’ अभी प्रस्ताव है, लागू कानूनी आवश्यकता नहीं।15
इससे पहले के परामर्श में उपयोगकर्ता नियंत्रण—जैसे रिकमेंडर सिस्टम बंद करने की क्षमता—पर चर्चा हुई थी। उपलब्ध सामग्री अंतिम विधेयक को परामर्श के बाद संसद में पेश करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताती। फिलहाल सार यही है: ऑस्ट्रेलिया व्यक्तिगत सोशल मीडिया सिफारिशों के बदले उपयोगकर्ता-नियंत्रित विकल्प और ऑनलाइन सेवाओं पर अनुमानित नुकसान संभालने की कहीं व्यापक जिम्मेदारी, दोनों प्रस्तावित कर रहा है।17
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मसौदे के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए और मौजूदा उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत एल्गोरिदमिक फीड या केवल फॉलो किए गए खातों की फीड में से विकल्प देना होगा।[7][15]
मसौदे के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए और मौजूदा उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत एल्गोरिदमिक फीड या केवल फॉलो किए गए खातों की फीड में से विकल्प देना होगा।[7][15] व्यापक ‘डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर’ ऑनलाइन सेवाओं को संभावित नुकसान पहचानने, घटाने और सुरक्षा उपाय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बनाएगी; इसमें एल्गोरिदमिक सिफारिश और एआई जैसी सुविधाओं के जोखिम भी शामिल हैं।[17][36]
यह जोखिम आधारित प्लेटफॉर्म जवाबदेही के मामले में यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट जैसी दिशा रखता है, लेकिन उपलब्ध सामग्री इसे उस कानून की प्रतिलिपि या धारा दर धारा समान नहीं ठहराती।[17][42]